नए हिट-एंड-रन कानून को लेकर जारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल सरकार से बातचीत के बाद खत्म हो गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 2 जनवरी को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है।
केंद्र गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यह बयान सामने आया है। AIMTC ने कहा कि, “सारे मसलों का समाधान हो गया। आगे यह भी कहा कि अभी नए कानून को लागू नहीं किया गया है। एसोसिएशन की सलाह के बाद नियम लागू होंगे।” वहीं, गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि, सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है।
गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ (हिट-एंड-रन मामलों में) 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई। यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। यह AIMTC के साथ चर्चा के बाद ही लागू होगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना लगाया था, उसे रोक कर रखा है।
ट्रक ड्राइवरों के अध्यक्ष मलकीत सिंह बल ने कहा कि, “हमने भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रावधानों पर मुलाकात की और चर्चा की, और सभी मुद्दों का समाधान किया गया है। नए कानून अभी तक लागू नहीं किए गए हैं और केवल AIMTC के साथ परामर्श के बाद ही लागू किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया कि हड़ताल जल्द खत्म करे और ड्राइवरों को काम पर लौटने के लिए कहा गया है।”