अक्षय बम ने अपने 17 साल पुराने मामले में कोर्ट को चुनौती दी है। अक्षय ने अपने मामले में निचली अदालत द्वारा आईपीएस धारा 307 जोड़ने के आदेश को चुनौती देते हुए, सत्र अदालत में एक याचिका दायर की है। धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित मामलों में लगाई जाती है।
दरअसल, अक्षय और उनके पिता पर 2007 के एक भूमि विवाद मामले पर यूनुस खान नाम के एक सख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने 24 अप्रैल को अक्षय के खिलाफ आरोपों को बढ़ाते हुए, उसमें हत्या के प्रयास का मामला भी शामिल कर दिया है। अक्षय ने धारा 307 के इस जोड़ को चुनौती देते हुए अदालत से इसे पलटने को कहा है। अदालत ने उनकी इस याचिका की सुनवाई 24 मई तक बढ़ा दी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि, अक्षय ने इस चुनौती की याचिका 9 मई को दायर करवाई थी। उस समय अदालत ने इस याचिका पर ध्यान नहीं दिया था। जिसके बाद अक्षय और उनके पिता को 10 मई को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया था। लेकिन अक्षय के वकील के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण दोनों में से कोई भी अदालत में उस दिन पेश नहीं हुआ था।
अक्षय की याचिका के बाद, यूनुस खान ने भी पुलिस आयुक्त से अक्षय को दी गई सुरक्षा को हटाने का अनुरोध किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे हथियार बनाते हुए, अक्षय को बचाने के लिए भाजपा की आलोचना कर रही है।