आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। अदालत ने टीडीपी प्रमुख को अंगल्लू 307 मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। चंद्रबाबू नायडू इनर रिंग रोड समेत कई मामलों का सामना कर रहे हैं। नायडू को राज्य आपराधिक जांच विभाग ने पिछले महीने कौशल विकास मामले में गिरफ्तार किया था। विजयवाड़ा की एसीबी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
क्या है अंगल्लू मामला?
अंगल्लू मामले में एक घटना शामिल है जहां आंध्र प्रदेश पुलिस ने नायडू और कई अन्य टीडीपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर सत्तारूढ़ YRCP के स्थानीय नेताओं पर हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। मामले में नायडू पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। टीडीपी प्रमुख इस समय करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में जेल में बंद हैं।
नायडू खट खटायेंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
पहले 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने मामले में नायडू को 16 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश जारी किया था।
इस बीच, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एपी फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर शीर्ष अदालत आज सुनवाई करेगी।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में पिछले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली नायडू की विशेष अनुमति याचिका की समीक्षा कर रहा है जिसने FIR को रद्द करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। नायडू का तर्क है कि उनकी हिरासत के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश में इस बात की अनदेखी की गई कि सीआईडी ने राज्यपाल से पूर्व मंजूरी नहीं ली थी, जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए द्वारा अनिवार्य है। इस दलील पर भी उसी दिन सुनवाई होनी है।