भारत में सबसे अधिक धूम्रपान छात्र आयु वर्ग के लोग करते हैं, कर्नाटक सरकार ने इस विषय पर ध्यान देते हुए 21 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों के लिए सिगरेट , हुक्का बार सहित सभी तंबाकू उत्पादों की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और खेल मंत्री बी. नागेंद्र ने मंगलवार को यह घोषणा की राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई होने जा रही है . स्वास्थ्य मंत्री राव ने आगे कहा कि सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) में संशोधन किया जाएगा। नए बदलाव करने के लिए स्थानीय संगठनों और पुलिस विभाग के साथ मिलकर हुक्का बार में नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जाएगी ।
तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र बढ़ाकर की जाएगी 21 साल
तंबाकू उत्पाद खरीदने की मौजूदा न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल है जिसे बढ़ाकर अब 18 से 21 साल किया जाएगा । स्वास्थ्य मंत्री राव और खेल मंत्री नागेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया की इस संबंध में उनके मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई थी,जिसमे इस विषय पर निर्णय लिया गया।
नशे की लत मे युवा कर रहे अपना भविष्य बर्बाद
आज का युवा नशे की लत मे पड़ कर अपने कीमती भविष्य को अंधेरे की और ले जाता जा रहा है । ऐसे मे मंत्री राव का कहना है की हमने अवैध गतिविधियों को जड़ से खत्म करने का दृढ़ निर्णय लिया है। धूम्रपान के बाद युवा नशे और नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं । तंबाकू उत्पादों का उपयोग इस दिशा में नींव का काम करता है और सरकार इस समस्या के मूल कारण का समाधान कर रही है।