वाराणसी, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने ASI के सर्वे की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष में इससे खुशी की लहर है। ज्ञानवापी मामले में जिला जज कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 4 अगस्त तक ASI को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिया हैं। इस सर्वे में ASI की टीम पूरे परिसर का सर्वे करेगी। सिर्फ वजूखाने का क्षेत्र इसमें नहीं शामिल है। क्योंकि इसे कोर्ट के आदेश का बाद सील किया गया है।
पूरा मामला क्या है?
जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की शुरुआत इस साल 16 मई को हुई थी जब चार महिलाओं ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी जगह का ASI सर्वे करवाया जाए। उस याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई हुई थी और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला रख लिया गया था। अब उसी मामले में आज सबसे अहम फैसला आया और ASI ko सर्वे की इजाजत दे दी गई।
लंबे समय से चल रहा मामला
बता दें, इस साल मई में मामले की पांच मुख्य याचिकाकर्ता महिलाओं ने पूजा की मांग के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर में ‘श्रृंगार गौरी स्थल’ पर प्रार्थना करने की अनुमति भी मांगी थी। अब तक की जांच में मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई, जिसे एक पक्ष ‘शिवलिंग’, तो दूसरा फव्वारा’ होने का दावा कर रहा है। ASI के परिसर के सर्वे से यह पता चलेगा कि ये परिसर मूल रुप में क्या था और अगर ये मंदिर या मस्जिद था, तो कितना पुराना है। इससे दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई सामने आ सकेगी। सुनवाई को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के सेटलमेंट किए गए हैं।
ASI को 4 अगस्त को जमा करनी होगी रिपोर्ट
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा हालांकि वजू स्थल जांच से बाहर रहेगा। पूरे एरिया की वैज्ञानिक सर्वे करने के बाद इसकी रिपोर्ट एएसआई टीम को 4 अगस्त को कोर्ट में जमा करनी होगी। यह भी बता दें कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे कराए जाने पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई थी जिस पर बीते 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक बहस हुई थी।