माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाते हुए 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सिर्फ मुख्तार को ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी सोनू यादव को भी 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सोनू यादव पर भी 2 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा कि ये केस maintainable नहीं है, हम कोर्ट से अपील करेंगे कि हमें वहां न्याय दिया जाए।
कल ठहराया गया दोषी
आपको बता दें कि गुरुवार को अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी सोनू यादव को दोषी ठहराया। इस दौरान माफिया मुख़्तार video conferencing के माध्यम से बांदा जेल से कोर्ट में पेश हुए। जबकि उसका सहयोगी सोनू यादव अदालत में ही मौजूद था। साथ ही इनके पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, माफिया मुख़्तार अंसारी और सोनू यादव के वकीलों ने अपनी –अपनी बाते रखी,जिसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए सजा की सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर यानि आज की तारीख तय की गई थी। जिसके बाद मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार किया।
किस मामले में सुनाई गई सजा
आपको बता दें कि 19 अप्रैल 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन पर हमले किए जाने के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। पुलिस ने दोनों केसों में साजिश रचने का आरोपी मुख्तार अंसारी को बनाया था और धारा 120B के तहत किया गिरफ्तार लेकिन पुलिस इसे कोर्ट में पेश नहीं कर पाई थी। लेकिन, अब कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अंसारी को दोषी करार कर दिया है और उनपर जुर्माना लगाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।