सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद है और उनकी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेशी की गई थी। इरफान के भाई रिजवान को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत 5 और अन्य आरोपियों को भी दोषी करार किया हैं जिन्हें 3 जून को ही गिरफ्तार कर लिया था। नजीर फातिमा की ओर से 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें महिला ने सभी पर अपना घर जलाने का आरोप लगाया था। बता दें कि, इरफान सोलंकी पर कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं।
क्या था पुरा मामला ?
सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने उनके घर में आग लगाने का आरोप लगाया था। फातिमा का आरोप था कि, उनके घर में 7 नवंबर 2022 को आग लगाई गई थी । उनका पूरा परिवार और वह एक रिश्तेदार की शादी में गई हुईं थी। शादी के बीच जब उनका बेटा किसी काम से अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है। इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके बेटे के साथ मारपीट भी की थी और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की थी। इस मामले को लेकर जब विधायक सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए।
इन धाराओं के तहत हुई FIR दर्ज
सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले पर न्यायालय ने विधायक सहित 5 लोगों को दोषी करार किया है। स्पेशल कोर्ट MP/MLA ने सपा विधायक को IPC की धारा 436, 427, 147, 323, 504, 506 के तहत दोषी पाया हैं। धारा 436 में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान हैं। सजा सुनाने के बाद अब विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी जाना तय है।
इरफान सोलंकी को पिता से विरासत में मिली राजनीतिक
इरफान सोलंकी का जन्म राजस्थान के अजमेर में 5 जून 1979 को हुआ था। हाजी मुश्ताक सोलंकी के घर जन्मे इरफान को राजनीतिक विरासत उनके पिता से मिली थीं। उनके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी थे। सोलंकी पिछले 17 साल से विधायक है। पहली बार 2007 में उन्होंने कानपुर जिले में आर्यनगर सीट से विधानसभा में जीत हासिल कर विधायक बने थे। उसके बाद 2012, 2017 और 2023 में भी सोलंकी को सीसामऊ सीट से जीत मिली थीं।