सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अस्थायी रूप से यह बात साबित होती है कि 338 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। पिछले 8 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं मिली है।
सोमवार को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए; और यदि यह धीरे-धीरे चलता है, तो लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, आप नेता तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।
इससे पहले 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत आपराधिक अपराध का हिस्सा नहीं है, तो सिसोदिया के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला साबित करना मुश्किल होगा।
इस बीच, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 26 फरवरी को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह हिरासत में हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया था।
फिर मार्च में, ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसौदिया को गिरफ्तार कर लिया था। 30 मई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते, वह एक “हाई-प्रोफाइल” व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ आरोप “बहुत गंभीर प्रकृति” के हैं।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।