आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय सिंह पर दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। ED ने शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और तभी से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे।
सांसद संजय सिंह कि रिहाई पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर ‘आप’ नेता को बेल दी है? संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सवाल उठने लगे हैं कि, आखिर ED ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? आप नेताओं का इसमें कहना है कि, ED ने फर्जी मामले में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है। लेकिन उन पर जो आरोप लगे थे उसमें अभी तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो सका है। ऐसे में अब उन्हें जेल में रखने की कोई वजह नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हम संजय सिंह के वकील की अपील स्वीकार करते हैं और उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की भी अनुमति दी है। जस्टिस खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि, जब तक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता तब तक संजय सिंह बाहर रहकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि, अब मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अगर संजय सिंह को दोषी ठहराया, तभी उनकी गिरफ्तारी होगी वरना नहीं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने का ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत का ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इस पूरी प्रकिया को पूरा होने के बाद ही संजय सिंह 3 अप्रैल 2024 यानी कल ही जेल से बाहर आ सकेंगे। हालांकि, संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
आखिर ED ने क्यों नहीं किया जमानत याचिका का विरोध?
ऐसे में कई सवाल पैदा हो रहे हैं आखिर क्या वजह है जो ED ने संजय सिंह कि जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। जब संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED से पूछा कि 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे जेल में क्यों रखना चाहिए? तो ED के पास इसका जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। इस मामले की सच्चाई यह है कि, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है।
इन पांच शर्तों पर संजय सिंह को दी गई जमानत
- संजय सिंह की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच शर्तें रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, वह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर कही नहीं जाएंगे। अगर कभी उन्हें दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना पड़े तो इसकी जानकारी उन्हें प्रशासन को देनी होगी। इसके साथ ही वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और उसे जांच आधीकारी आईओ ( IO) को शेयर करेंगे।
- संजय सिंह को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा।
- जमानत के बाद दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर किसी तरह की चर्चा नहीं करेंगे।
- जमानत की सबसे अहम शर्त यह है कि, संजय सिंह अपने सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- संजय सिंह को इस मामले की जांच में सहयोग करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि, वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर दे। स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह की जमानत पर जाहिर की खुशी
वहीं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है। स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि, ”शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते हैं!”