By using this site, you agree to the Privacy Policy
Accept
September 5, 2026
The Fourth
  • World
  • India
  • Politics
  • Sports
  • Business
  • Tech
  • Fourth Special
  • Lifestyle
  • Health
  • More
    • Travel
    • Education
    • Science
    • Religion
    • Books
    • Entertainment
    • Food
    • Music
Reading: मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशखबरी, तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता !
Font ResizerAa
The FourthThe Fourth
Search
  • World
  • India
  • Politics
  • Sports
  • Business
  • Tech
  • Fourth Special
  • Lifestyle
  • Health
  • More
    • Travel
    • Education
    • Science
    • Religion
    • Books
    • Entertainment
    • Food
    • Music
Follow US
download - The Fourth
India

मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशखबरी, तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता !

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 39 साल पुराने केस की यादे ताजा कर दी।

Last updated: जुलाई 11, 2024 5:49 अपराह्न
By Divya 2 वर्ष पहले
Share
6 Min Read
SHARE

भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति के खिलाफ CRPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। कोर्ट के इस फैसले से उन मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी जिनका तलाक हो चुका है या पति से अलग रहने को मजबूर हैं। साथ ही कार्ट ने कहा कि, भरण-पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। साथ ही इस फैसले ने 39 साल पुराने शाहबानो केस की यादों को ताजा कर दी है।

कौन है शाहबानो ?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है। आपको बता दे कि, शाहबानो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और वह तीन तलाक पीड़िता भी रह चुकी हैं। शाहबानो ने तीन तलाक को लेकर साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिक दायर की थी। ये उनका संघर्ष ही था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद देश में साल 2018 में तीन तलाक को लेकर कानून बना और इस तरह से तलाक देने वालों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का प्रावधान बनाया गया।

तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती

दरअसल, यह पूरा मामला अब्दुल समद नाम के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों तेलंगाना हाईकोर्ट ने अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के विरोध में अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब्दुल ने अपनी याचिका में कहा कि, उनकी पत्नी CRPC की धारा 125 के अंतर्गत उनसे गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है। अब्दुल समद का कहना था कि, महिला को ,मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के अनुरूप ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि, मुस्लिम महिला अधिनियम या CRPC की धारा 125 किसे प्राथमिकता दे, लेकिन आखिर में कोर्ट ने मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। इस संबंध में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया था।

क्या है CRPS की धारा 125?

CRPS की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता-पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में ये प्रावधान धारा 144 में किया गया है। ये धारा कहती है कि, कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता-पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। यह धारा साफ करती है कि पत्नी, बच्चे और माता-पिता अगर अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा और यह गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेंगे। अगर पति भरण-पोषण देने से इनकार करता है तो उसे हर महीने के हिसाब से सजा होगी। यानी जिस महीने वह भरण-पोषण नहीं देगा, उसे 1 महीने की जेल होगी। ऐसा तब तक करना होगा, जब तक कि उस व्यक्ति की बीवी तलाक लेकर दूसरी शादी न कर ले।

क्या है मुस्लिम महिलाओं और गुजारा भत्ता को लेकर नियम ?

बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है। अगर गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ “इद्दत” तक जो की एक इस्लामिक परंपरा है, जिसके अनुसार, अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है तो, वो महिला “इद्दत” की अवधि तक शादी नहीं कर सकती और उस अवधि तक उसे गुजारा भत्ता भी दिया जाता है और “इद्दत” की अवधि सिर्फ तीन महीने तक हीं रहती है। “इद्दत” की अवधि के दौरान तलाकशुदा महिला के दोबारा शादी करने पर पाबंदी होती है। अगर किसी गर्भवती महिला का तलाक होता हैं या वो विधवा होती है तो बच्चे के जन्म के साथ ही “इद्दत” की अवधि खत्म हो जाती है। बता दें कि,किन स्थितियों में पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। अगर पत्नी ने तलाक देने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली हो इस दौरान उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर पत्नी ने बिना किसी कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दीया हो या पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे है तो इस दौरान महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

वैसे यह फैसला सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर ही लागू नहीं होगा बल्की हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। हालंकि अब देखना यह होगा की क्या?इस फैसले के बाद हमारे देश में बढ़ रहे तीन तलाक के मामलो में कमी होती है या नहीं। क्योंकि कई लोग शादी के बाद कहीं और अफेयर करके अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं और आज के समय में तलाक सामान्य बात हो गई है।

You Might Also Like

Nikita Porwal अब मिस वर्ल्ड 2026 में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

Janmashtami पर मप्र के इन कृष्ण मंदिरों में उमड़ेगी आस्था

Hanuman Ansh के गाने ने बदली सुनील लोधी की जिंदगी

Mahakali में अक्षय खन्ना का रौद्र रूप देख मची हलचल

यश की Toxic में कितना दम, जानें फिल्म का पूरा रिव्यू

TAGGED: CRPC, india, marriage, Muslim women, Shahbano case, Supreme Court, thefourth, thefourthindia
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0

Follow US

Find US on Social Medias

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Loading

Popular News

1691320715 1691148857 ram mandir - The Fourth
World

अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान US के 1100 मंदिरों में भी मनेगा जश्न !

3 वर्ष पहले

मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर सारी हदें पार हुई!

प्रज्वल रेवन्ना कांड को उजागर करने वाले BJP नेता मुसीबत में घिरे

28 अगस्त को Vivo अपना एक नया फोन लॉन्च करने जा रहा है

आज की तारीख – 28: महान कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म!

You Might Also Like

drishyam-3-ka-nya-naam-sun-badha-darshako-ka-suspense
Entertainment

Drishyam 3 का नया नाम सुन बढ़ा दर्शकों का सस्पेंस

2 सप्ताह पहले
shravan-ke-aakhri-somvar-pr-shivmay-hua-ujjain-indore
Cities

Shravan के आखिरी सोमवार पर शिवमय हुआ उज्जैन-इंदौर

2 सप्ताह पहले
2030-tak-moon-par-khulenge-naukri-ke-naye-raste
Science

2030 तक Moon पर खुलेंगे नौकरी के नए रास्ते

2 सप्ताह पहले
indore-me-khula-14-d-cinema-wala-virtual-zoo
Cities

Indore में खुला 14-D सिनेमा वाला Virtual Zoo

2 सप्ताह पहले
The Fourth
  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Careers
  • Entertainment
  • Fashion
  • Health
  • Lifestyle
  • Science
  • Sports

Subscribe to our newsletter

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Loading
© The Fourth 2024. All Rights Reserved. By PixelDot Studios
  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Careers
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?