इंदौर के आसपास स्थित वाटर फॉल्स और पिकनिक स्पॉट्स का लुत्फ पर्यटक अब नहीं उठा सकेंगे। जिला प्रशासन ने मानसून सीजन में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर पिकनिक स्पॉट्स और वाटर फाल्स में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने 23 जुलाई को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है कि, नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था की ड्यूटी संभाल रहे अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस कर्मियों, सुरक्षा के लिए नियुक्त कर्मचारियों को छूट रहेगी। 5 साल में करीब 40 से ज्यादा लोग ऐसी जगह पर जान गंवा चुके हैं। अधिकतर लोग 16 से 25 साल के युवा थे। ज्यादातर जानें डूबने या फिसलकर डूबने से गई हैं।
इन स्थानों पर प्रतिबंध लगा
तिंछा फाल
चोरल फाल
चोरल बांध
सीतला माता फाल
कजली-गढ़
मेंहदी कुण्ड
जामन्या कुण्ड
और अन्य जोखिम भरे पर्यटन स्थल
अधिकारियों के लिए दिए यह निर्देश
कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर नो एंट्री का बोर्ड लगाने का आदेश दिए है। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद की तरफ से सूचना बोर्ड भी लगाये जायेंगे। निर्देश दिया गया हैं कि, आवश्यकतानुसार डेंजर जोन की सीमाएं भी निर्धारित की जाए। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराए और आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
देशभर में इस तरह के खतरनाक हादसे वाले स्थान पर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंदौर में भी पिछले कई सालों में इस तरह के कई हादसे हुए हैं। इनमें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत कई लोगों की जान गई है। ‘इंदौर पिकनिक स्पॉट वाटरफॉल’ पर पहली बार इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है।