By using this site, you agree to the Privacy Policy
Accept
June 6, 2026
The Fourth
  • World
  • India
  • Politics
  • Sports
  • Business
  • Tech
  • Fourth Special
  • Lifestyle
  • Health
  • More
    • Travel
    • Education
    • Science
    • Religion
    • Books
    • Entertainment
    • Food
    • Music
Reading: मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशखबरी, तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता !
Font ResizerAa
The FourthThe Fourth
Search
  • World
  • India
  • Politics
  • Sports
  • Business
  • Tech
  • Fourth Special
  • Lifestyle
  • Health
  • More
    • Travel
    • Education
    • Science
    • Religion
    • Books
    • Entertainment
    • Food
    • Music
Follow US
download - The Fourth
India

मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशखबरी, तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता !

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 39 साल पुराने केस की यादे ताजा कर दी।

Last updated: जुलाई 11, 2024 5:49 अपराह्न
By Divya 2 वर्ष पहले
Share
6 Min Read
SHARE

भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति के खिलाफ CRPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। कोर्ट के इस फैसले से उन मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी जिनका तलाक हो चुका है या पति से अलग रहने को मजबूर हैं। साथ ही कार्ट ने कहा कि, भरण-पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। साथ ही इस फैसले ने 39 साल पुराने शाहबानो केस की यादों को ताजा कर दी है।

कौन है शाहबानो ?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है। आपको बता दे कि, शाहबानो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और वह तीन तलाक पीड़िता भी रह चुकी हैं। शाहबानो ने तीन तलाक को लेकर साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिक दायर की थी। ये उनका संघर्ष ही था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद देश में साल 2018 में तीन तलाक को लेकर कानून बना और इस तरह से तलाक देने वालों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का प्रावधान बनाया गया।

तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती

दरअसल, यह पूरा मामला अब्दुल समद नाम के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों तेलंगाना हाईकोर्ट ने अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के विरोध में अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब्दुल ने अपनी याचिका में कहा कि, उनकी पत्नी CRPC की धारा 125 के अंतर्गत उनसे गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है। अब्दुल समद का कहना था कि, महिला को ,मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के अनुरूप ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि, मुस्लिम महिला अधिनियम या CRPC की धारा 125 किसे प्राथमिकता दे, लेकिन आखिर में कोर्ट ने मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। इस संबंध में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया था।

क्या है CRPS की धारा 125?

CRPS की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता-पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में ये प्रावधान धारा 144 में किया गया है। ये धारा कहती है कि, कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता-पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। यह धारा साफ करती है कि पत्नी, बच्चे और माता-पिता अगर अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा और यह गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेंगे। अगर पति भरण-पोषण देने से इनकार करता है तो उसे हर महीने के हिसाब से सजा होगी। यानी जिस महीने वह भरण-पोषण नहीं देगा, उसे 1 महीने की जेल होगी। ऐसा तब तक करना होगा, जब तक कि उस व्यक्ति की बीवी तलाक लेकर दूसरी शादी न कर ले।

क्या है मुस्लिम महिलाओं और गुजारा भत्ता को लेकर नियम ?

बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है। अगर गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ “इद्दत” तक जो की एक इस्लामिक परंपरा है, जिसके अनुसार, अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है तो, वो महिला “इद्दत” की अवधि तक शादी नहीं कर सकती और उस अवधि तक उसे गुजारा भत्ता भी दिया जाता है और “इद्दत” की अवधि सिर्फ तीन महीने तक हीं रहती है। “इद्दत” की अवधि के दौरान तलाकशुदा महिला के दोबारा शादी करने पर पाबंदी होती है। अगर किसी गर्भवती महिला का तलाक होता हैं या वो विधवा होती है तो बच्चे के जन्म के साथ ही “इद्दत” की अवधि खत्म हो जाती है। बता दें कि,किन स्थितियों में पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। अगर पत्नी ने तलाक देने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली हो इस दौरान उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर पत्नी ने बिना किसी कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दीया हो या पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे है तो इस दौरान महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

वैसे यह फैसला सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर ही लागू नहीं होगा बल्की हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। हालंकि अब देखना यह होगा की क्या?इस फैसले के बाद हमारे देश में बढ़ रहे तीन तलाक के मामलो में कमी होती है या नहीं। क्योंकि कई लोग शादी के बाद कहीं और अफेयर करके अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं और आज के समय में तलाक सामान्य बात हो गई है।

You Might Also Like

Brown में दिखा करिश्मा कपूर का सबसे अलग अवतार

World Environment Day 2026 क्यों पूरी दुनिया के लिए अहम है

Indore में मासूम की माैत, परिवार ने गलत इलाज का आरोप लगाया

Indore में पानी चारी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रहे

मध्यप्रदेश में मंदिरों के लिए ‘Temple-Bond’

TAGGED: CRPC, india, marriage, Muslim women, Shahbano case, Supreme Court, thefourth, thefourthindia
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0

Follow US

Find US on Social Medias

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Loading

Popular News

thequint 2023 12 92fd16ed 1d04 4f2f 8cc3 e891822e09ae 29111 pti11 29 2023 000218b - The Fourth
India

मणिपुर में एक बार और भड़की हिंसा, फायरिंग में गई 13 लोगो की जान

3 वर्ष पहले

Guru Nanak Jayanti: आखिर क्यों मनाते है गुरुनानक जयंती, और कैसे शुरू हुई लंगर की प्रथा

चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में CBI ने की छापेमारी, 8 बच्चों का किया रेस्क्यू!

SBI: लोन चुकाने के लिए नई रणनीति के तहत आपके घर पर चॉकलेट भेजेंगी

World Cup : मार्कराम ने लगाया सबसे तेज शतक।

You Might Also Like

uttarakhand-me-fir-khila-valley-of-flowers-ka-saundarya
Fourth Special

उत्तराखंड में फिर खिला Valley of Flowers का सौंदर्य

3 दिन पहले
IIT-baba-adikarta-narayan-shoshan-ke-case-me-giraftar
National

IIT बाबा आदिकर्ता नारायण शोषण केस में गिरफ्तार

3 दिन पहले
IMG 20260601 WA0004 - The Fourth
India

केदारनाथ मंदिर के दान के पैसों से VIP की खातिरदारी, हंगामा

5 दिन पहले
Harmanpreet-kaur-ne-kaise-tay-kiya-Padma-Shri-tak-ka-safar
National

हरमनप्रीत कौर ने कैसे तय किया Padma Shri तक का सफर

2 सप्ताह पहले
The Fourth
  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Careers
  • Entertainment
  • Fashion
  • Health
  • Lifestyle
  • Science
  • Sports

Subscribe to our newsletter

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Loading
© The Fourth 2024. All Rights Reserved. By PixelDot Studios
  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Careers
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?