इंदौर में 13 मई को मतदान होने वाले है। इसी बीच अब लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में IPC की धारा 307 को बढ़ा दिया है।
इस मामले में अभी तक उन पर सामान्य धाराएं लगी थी, लेकिन अब इसमें हत्या के प्रयास की धारा 307 भी बढ़ा दी गई है। फरियादी के वकील मुकेश देवल के मुताबिक यह मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन हाल ही में 24 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई थी। इसमें कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला 17 साल पुराना है, इस पुराने केस में पिता-पुत्र दोनों आरोपी थे। 4 अक्टूबर 2007 को सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच आरोपियों ने ‘फरियादी यूनुस पटेल’ के गांव में जाकर उसकी जमीन पर काम कर रहे नौकरों को धमकाया और उनके साथ मारपीट करते हुए वहां कटी रखी सोयाबीन में आग लगा दी थी। फरियादी जब अपने नौकर का मेडिकल करवाकर वापस खेत पर लौटा तो आरोपी कांतिलाल बम, उनके बेटे अक्षय, सतवीर, सुरक्षा गार्ड मनोज, सोनू एवं अन्य 7-8 लोग बंदूक लेकर आए थे। कांतिलाल ने उन लोगों को कहा कि, “यही यूनुस गुड्ड है इसे गोली मारकर जान से खत्म कर दो” सतवीर ने गोली चलाई, लेकिन तभी रिंकू ने यूनुस का हाथ पकड़ कर उसे पीछे से खींच लिया था और गोली यूनुस के पास से निकल गई थी।
इस मामले की सुनवाई 10 मई को है और इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। इस मामले में फरियादी के वकील मुकेश देवल ने कहा कि, कोर्ट ने धारा 161 के बयान को स्वीकार किया और खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने का भी आदेश दिया है। इस धारा से पहले आरोपियों पर 293, 323, 506, 147, 148 के अंतर्गत मामले दर्ज थे।